सूरत की सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की याचिका ख़ारिज कर दी। मोदी उपनाम मानहानि मामले में निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी , जिसको लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से सत्र न्यायालय में अपील की गई थी। राहुल गाँधी अब गुजरात हाइकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, उसमें हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे।