राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने से रोकने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ऐसे उपयोगकर्ताओं से दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सामने की विंडशील्ड पर अंदर से बिना चिपकाए फास्टैग के साथ टोल लेन में प्रवेश करते हैं। जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक विलंब होता है, जिससे साथी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों और रियायतग्राहियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। यह जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को फ्रंट विंडशील्ड पर एक निश्चित फास्टैग के बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर दंड के बारे में सूचित किया जाएगा।इसके अलावा, शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज गैर-चिपके फास्टैग मामलों को रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे वसूल किए गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के संबंध में सही रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता मिलेगी।पहले से स्थापित नियमों के अनुसार, एनएचएआई का लक्ष्य निर्दिष्ट वाहन के फ्रट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को लागू करना है। कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है और उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा और साथ ही उसे काली सूची में डाला जा सकता है। जारीकर्ता बैंकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) से जारी करते समय फास्टैग को निर्दिष्ट वाहन पर फ्रंट विंडशील्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करता है। वर्तमान में, देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1,000 टोल प्लाजा पर करीब 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।

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