तीन नये आपराधिक कानूनों- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय-संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए बिहार पुलिस तैयार है।पटना में पत्र सूचना कार्यालय की एक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक भृगु श्रीनिवासन ने कहा कि बिहार पुलिस तीन नये कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि उप निरीक्षक से लेकर उपाधीक्षक श्रेणी के पुलिस जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। जांच अधिकारी की श्रेणी के 26 हजार पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन कानूनों से आपराधिक न्याय-प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा।
ये तीनों कानून इस वर्ष पहली जुलाई से प्रभावी हो जायेंगे। इसके लागू होते ही आईपीसी, सीआर पीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 समाप्त हो जाएंगे।