मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के आधार पर भी कर सकेंगे मतदान

लखनऊ, 06 अक्टूबर 2026।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों (मेरठ खण्ड स्नातक, आगरा खण्ड स्नातक, वाराणसी खण्ड स्नातक, लखनऊ खण्ड स्नातक एवं इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक) तथा छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों (मेरठ खण्ड शिक्षक, आगरा खण्ड शिक्षक, वाराणसी खण्ड शिक्षक, लखनऊ खण्ड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक एवं गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक) में 23 अक्टूबर, 2026 को मतदान कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत आगामी 23 अक्टूबर, 2026 को होने वाले मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिरूपण (फर्जी मतदान) को रोकने की दृष्टि से ऐसे समस्त मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निर्वाचक किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान सिद्ध करने के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की मान्यता दी गई है। निर्वाचक निम्नलिखित में से कोई भी एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे-

  1. आधार कार्ड
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. पैन कार्ड
  4. भारतीय पासपोर्ट
  5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र
  6. सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र
  7. संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक जिस शैक्षणिक संस्था में नियोजित हो, उस संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र
  8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र
  9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र
  10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

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